Pension Kaise Check Kare Detail:- नमस्कार दोस्तों और हमारी आधिकारिक वेबसाइट examviews.com पर आपका स्वागत है। आज की पोस्ट में, हम एक ऑनलाइन पेंशन के बारे में देखेंगे जिसका नाम है वृद्धा पेंशन।इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे यह चेक कर सकते है कि आपके खाते में पेंशन के पैसे आये है या नही। बताये जाने वाले तरीके से आप आसानी से बिना कही जाए घर बैठे अपने मोबाइल से वृद्धा पेंशन चेक कर सकते है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना

वृद्धावस्था पेंशन योजना

अगर आपके परिवार या आस पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बुजुर्ग है और जिसे जीवनयापन के लिए मदद की जरूरत है तो उसे केंद्र सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है. वृद्धावस्था पेंशन योजना (ओएपी) में आवेदन करने के लिए आपको संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट से आवेदन करना होगा. इस वृद्धावस्था पेंशन योजना (ओएपी) में राज्य और केंद्र सरकार, दोनों योगदान करते हैं. केंद्र सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना (ओएपी) योजना साल 1994 से ही चल रही है.

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि राज्यो की सरकार अपने राज्य के वृद्ध नागरिकों को जीवन यापन करने के लिए पेंशन प्रदान करती है। ताकि उन्हें वृद्धावस्था में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इस पेंशन की राशि हर राज्य में अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में वृद्ध जनों को हर महीने 500 रूपए मिलते है जो सीधे उनके बैंक खाते में डाल दिए जाते है।

चिह्नित वृद्धावस्था पेंशन योजना

भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित ”इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना” समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश के वृद्धजनों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के उददेश्य से वर्ष 1994 से संचालित है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बीपीएल सूची 2002 में सम्मिलित पात्र वृद्धजनों को 300/- रुपएप्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से प्रति वर्ष दो छमाही किश्तों में उनके बैंक खातों के माध्यम से पेंशन दिया जाना अनुमन्य है

उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 01.04.2011 से 60 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों को रू0 200/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी केन्द्रांश के रूप में और 100/- रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी राज्यांश के रूप में पेंशन की धनराशि दी जा रही है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2011 से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए केन्द्रांश के रूप में 500/- रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी के रूप में पेंशन की धनराशि दी जा रही है।

पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, कई बार समाज कल्याण विभाग के कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब लाभार्थी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लाभार्थी अब इसके लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। एक अप्रैल 2016 से इसे ऑनलाइन कर दिया गया था।.

उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन चेक करने के स्टेप्स

  • आपको उत्तर प्रदेश पेंशन योजना की वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर आपको विभिन्न विकल्प दिखाई देंगे, वहां से आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना का विकल्प भी दिखाई देगा। कि आप क्लिक करें
  • क्लिक करने के बाद, आपको सबसे नीचे पेंशनर सूची नामक एक बॉक्स दिखाई देगा, उस वर्ष पर क्लिक करें जिसमें आप अपनी पेंशन की जांच करना चाहते हैं
  • यदि आप 2020 के लिए अपनी पेंशन की जांच करना चाहते हैं, तो आपको ‘पेंशनर्स की सूची (2020-2021)’ पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक लिस्ट खुलेगी, जिसमें आपको अपने जिले का चयन करना है।
  • जिले का चयन करने के बाद, आपको अपने वार्ड या ग्राम पंचायत को विकास विभाग और नगर निकाय वार में दिए गए विकल्पों में से चुनना होगा।
  • फिर आपको एक भव्य सूची दिखाई देगी जिसमें आपको अपना गाँव या शहर चुनना होगा।
  • तो, आपके सामने एक सूची खुलेगी, जिसमें योजना से लाभान्वित लोगों के नाम होंगे। इसमें आपको अपना नाम मिल जाता है।
  • जैसे ही आपका नाम सामने आता है, उस पर क्लिक करें और देखें कि आपके बैंक खाते में कितने पैसे स्थानांतरित किए गए हैं।

OAP में आवेदन करने के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी

  • वृद्धावस्था पेंशन (OAP) पाने के लिए के लिए आयु प्रमाण पत्र और किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सेविंग अकाउंट जरूरी है.
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति की फोटो, जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड नंबर
  • बैंक पासबुक
  • आय प्रमाण पत्र

OAP में आवेदन करने के बाद क्या है लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया? वृद्धावस्था पेंशन योजना

(OAP) के लाभार्थियों का चयन ग्रामीण इलाके में ग्राम पंचायत के माध्यम से और शहरी इलाके में उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से किया जाता है. ग्राम पंचायत द्वारा भेजा गया प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय को भेजा जाता है.

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निष्कर्ष

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Written by Patna Motihari

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